
अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं और साथ ही गारंटीड रिटर्न की चाह रखते हैं, तो भारत सरकार की एक छोटी बचत योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह योजना भारत सरकार के द्वारा संचालित की जाती है, जिसका मतलब है कि इसमें आपके निवेश की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित होती है। इसके अलावा, इस योजना में निश्चित ब्याज दर के साथ गारंटीड रिटर्न मिलता है।
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एनएससी अकाउंट कौन खोल सकता है?
एनएससी खाता खोलने के लिए कई तरह के विकल्प उपलब्ध हैं। एक व्यक्ति, चाहे वह वयस्क हो या नाबालिग, इस योजना का लाभ उठा सकता है। इंडिया पोस्ट की वेबसाइट के अनुसार, एक वयस्क व्यक्ति अकेले अपना खाता खोल सकता है। इसके अलावा, तीन वयस्क मिलकर संयुक्त खाता भी खोल सकते हैं। नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लिए उनके अभिभावक या कानूनी संरक्षक इस योजना में निवेश कर सकते हैं। यदि नाबालिग की आयु 10 वर्ष से अधिक है, तो वह अपने नाम से भी एनएससी में निवेश कर सकता है।
उदाहरण के लिए, यदि आप ₹10,000 का निवेश करते हैं, तो पांच साल बाद आपको ₹14,490 प्राप्त होते हैं। यह राशि निश्चित ब्याज दर पर निर्भर होती है, जो वर्तमान में 7.7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है।
एनएससी में कितना निवेश किया जा सकता है?
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में न्यूनतम निवेश राशि ₹1,000 है, और इसके बाद आप ₹100 के मल्टीपल में निवेश कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जिससे यह योजना उन निवेशकों के लिए भी उपयुक्त है, जो बड़ी राशि निवेश करना चाहते हैं। एक और बड़ा लाभ यह है कि इस योजना के तहत की गई जमाराशि आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर कटौती के योग्य होती है।
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ट्रांसफर की सुविधा
इस योजना में एक और खासियत है कि इसे विशेष परिस्थितियों में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसका खाता नॉमिनी या कानूनी वारिस के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके अलावा, संयुक्त खाता धारकों के बीच भी इस खाते को ट्रांसफर किया जा सकता है।
समय से पहले बंद करने की स्थिति
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खाता सामान्यत: 5 वर्ष से पहले बंद नहीं किया जा सकता। हालांकि, कुछ परिस्थितियों में इसे समय से पहले बंद किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, खाताधारक की मृत्यु, या संयुक्त धारकों में से किसी की मृत्यु होने पर, इसके अलावा यदि खाते को राजपत्रित अधिकारी द्वारा गिरवी रखा गया हो या कोर्ट के आदेश पर यह बंद किया जा सकता है।