
उत्तर प्रदेश में गाड़ी चालकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले 2025 के मद्देनजर 7 प्रमुख टोल प्लाजा पर टोल टैक्स माफ करने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि इस मेला अवधि में लाखों श्रद्धालु बिना किसी अतिरिक्त खर्च के यात्रा कर सकेंगे। यह छूट 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक यानी 45 दिनों के लिए लागू होगी।
महाकुंभ मेला 2025 का महत्व
महाकुंभ मेला 2025 दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। इस बार इसमें 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। यह आयोजन प्रयागराज में होने जा रहा है, और सरकार का मुख्य उद्देश्य भक्तों को यात्रा में सहज अनुभव प्रदान करना और ट्रैफिक को सुगम बनाना है।
टोल टैक्स माफी के इस फैसले से भक्तों के यात्रा खर्च में काफी कमी आएगी, जिससे वे आराम से महाकुंभ में शामिल हो सकेंगे।
7 टोल प्लाजा पर मिलेगी टोल टैक्स से छूट
राज्य सरकार ने प्रयागराज की ओर जाने वाले 7 प्रमुख टोल प्लाजा को इस माफी के दायरे में शामिल किया है। ये टोल प्लाजा निम्नलिखित हैं:
- हंडिया टोल प्लाजा: वाराणसी रोड पर
- अंधियारी टोल प्लाजा: लखनऊ हाईवे पर
- उमापुर टोल प्लाजा: चित्रकूट मार्ग पर
- गन्ने का टोल प्लाजा: रीवा हाईवे पर
- मुंगेरी टोल प्लाजा: मिर्जापुर रोड पर
- मऊआइमा टोल प्लाजा: अयोध्या हाईवे पर
- शंकरगढ़ टोल प्लाजा: गंगापार क्षेत्र में
यह छूट केवल निजी वाहनों पर लागू होगी।
किन वाहनों को मिलेगी छूट और कौन होंगे अपात्र?
पात्र वाहन:
– निजी कार
– दोपहिया वाहन
अयोग्य वाहन:
– कमर्शियल वाहन जैसे ट्रक जो स्टील बार, रेत, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि ढोते हैं।
सरकार का यह निर्णय निजी यात्रियों के लिए बड़ी राहत है, जबकि व्यावसायिक वाहन इस माफी के दायरे से बाहर रखे गए हैं।
45 दिनों की टोल फ्री यात्रा का लाभ
महाकुंभ मेला 2025 के दौरान उत्तर प्रदेश के इन 7 टोल प्लाजा पर 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। इससे आने-जाने वाले श्रद्धालु बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। सरकार का यह कदम यात्रा के समय और खर्च को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा।
(FAQs)
1. टोल टैक्स माफी कब से कब तक लागू रहेगी?
यह छूट 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक लागू रहेगी।
2. किन टोल प्लाजा पर यह छूट मिलेगी?
7 प्रमुख टोल प्लाजा जैसे हंडिया, अंधियारी, उमापुर, गन्ने का, मुंगेरी, मऊआइमा और शंकरगढ़ पर यह सुविधा लागू होगी।
3. कौन-कौन से वाहन इस छूट का लाभ उठा सकते हैं?
यह छूट केवल निजी कारों और दोपहिया वाहनों के लिए है। कमर्शियल वाहन इससे बाहर रखे गए हैं।