
Unified Pension Scheme (UPS) को लेकर वित्त मंत्रालय ने 25 जनवरी को बड़ा कदम उठाया, जब इसे आधिकारिक तौर पर नोटिफाई कर दिया गया। यह स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक विकल्प प्रदान करेगी।
नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत रिटायरमेंट के पिछले 12 महीनों के एवरेज बेसिक पे का 50% फुल एश्योर्ड पेंशन के रूप में देने का वादा किया गया है। UPS 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और यह 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को NPS और UPS के बीच चयन का विकल्प देगी।
कर्मचारियों के लिए UPS और NPS का विकल्प
नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी अपनी पेंशन प्रणाली का चयन कर सकते हैं। मौजूदा NPS के तहत कार्यरत कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 से UPS का विकल्प चुन सकते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम में शामिल होने वाले कर्मचारियों का NPS खाते में जमा फंड उनके पर्सनल UPS फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। UPS के तहत कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देना होगा, जबकि सरकार का योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया जाएगा।
UPS के तहत मिलने वाली पेंशन की शर्तें
नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत फुल एश्योर्ड पेंशन उन्हीं कर्मचारियों को दी जाएगी, जिन्होंने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी की है। यदि कर्मचारी की सेवा अवधि 10 साल से अधिक लेकिन 25 साल से कम है, तो उन्हें न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह पेंशन की गारंटी दी जाएगी।
हालांकि, यदि कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है या उसने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है, तो फुल एश्योर्ड पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं, वॉलंटरी रिटायरमेंट के मामलों में, पेंशन का भुगतान उसी तारीख से शुरू होगा, जब कर्मचारी ने सेवा समाप्त की हो, लेकिन केवल तभी जब उसने नेशनल पेंशन सिस्टम का चयन किया हो।
फैमिली पेंशन और महंगाई राहत
नेशनल पेंशन सिस्टम में फैमिली पेंशन का भी प्रावधान किया गया है। यदि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मंजूर पेंशन का 60% हिस्सा कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को मिलेगा। इसके अलावा, महंगाई राहत (Dearness Relief) पेंशन और फैमिली पेंशन पर लागू होगी, जिसकी गणना सर्विंग कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर से की जाएगी।
FAQs
Q: Unified Pension Scheme (UPS) क्या है?
नेशनल पेंशन सिस्टम एक पेंशन स्कीम है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को NPS के विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी। इसमें रिटायरमेंट के बाद फुल एश्योर्ड पेंशन की गारंटी दी गई है।
Q: नेशनल पेंशन सिस्टम कब से लागू होगी?
नेशनल पेंशन सिस्टम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और यह NPS के तहत आने वाले सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी।
Q: UPS और NPS में क्या फर्क है?
NPS में पेंशन का भुगतान बाजार आधारित रिटर्न पर निर्भर करता है, जबकि नेशनल पेंशन सिस्टम में फुल एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी।
Q: UPS के तहत पेंशन कैसे कैलकुलेट होगी?
UPS के तहत पेंशन रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के एवरेज बेसिक पे का 50% होगी, बशर्ते कर्मचारी ने कम से कम 25 साल की सेवा की हो।
Q: क्या वॉलंटरी रिटायरमेंट पर पेंशन मिलती है?
हां, 25 साल की सेवा के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट पर भी UPS के तहत एश्योर्ड पेंशन मिलती है।
Unified Pension Scheme केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक स्थिर और भरोसेमंद पेंशन प्रणाली प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेशनल पेंशन सिस्टम न केवल कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी बल्कि इसे चुनने का विकल्प भी प्रदान करेगी। यह पहल वित्तीय स्थिरता के साथ कर्मचारियों के लिए एक बड़ा राहत पैकेज साबित होगी।