60 सेकंड में अर्जेंट लोन लें

आपका 78% पैसा ले लेगी सरकार, अगर आपने करी ये गलती, बैंक से जुड़ा हुआ यह नियम जरूर जान लें

अगर आप भी बड़ी राशि बैंक में जमा कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार आपके पैसे पर कब कर सकती है कब्जा? जानिए इनकम टैक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, पेनल्टी और TDS के नियम, ताकि आप बचे रहें भारी नुकसानों से।

By Praveen Singh
Published on
आपका 78% पैसा ले लेगी सरकार, अगर आपने करी ये गलती, बैंक से जुड़ा हुआ यह नियम जरूर जान लें

पैसे की आवश्यकता पड़ने पर आप अक्सर बैंक से पैसों का ट्रांजेक्शन करते होंगे। लेकिन यदि आप बैंक में बड़े ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि एक निश्चित सीमा के बाद आपके द्वारा जमा की गई राशि पर सरकार का ध्यान जा सकता है। यह नियम न केवल सामान्य बचत खाते (Saving Account) पर लागू होता है, बल्कि करंट अकाउंट (Current Account) पर भी लागू होता है। हालांकि, दोनों खातों में पैसे रखने की सीमा अलग-अलग है, लेकिन जानकारी की कमी के कारण आपका पैसा सरकार के खजाने में जा सकता है।

बड़े लेन-देन से जुड़ी जानकारी

जब आप अपने सेविंग अकाउंट (Saving Account) में बड़े लेन-देन करते हैं, जैसे 10 लाख रुपये या उससे अधिक का ट्रांजेक्शन, तो यह जानकारी अपने आप इनकम टैक्स (Income Tax) विभाग तक पहुंच जाती है। ऐसे में, आयकर विभाग आपसे उस राशि के स्रोत के बारे में पूछ सकता है। यदि आप उस राशि के स्रोत को सही तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाते हैं या इस बारे में जानकारी नहीं देना चाहते हैं, तो यह आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है।

एक्सपर्ट की राय

जबलपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट अनिल अग्रवाल का कहना है, “यदि आपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपये से अधिक का लेन-देन किया है और आप उस राशि के स्रोत के बारे में आयकर विभाग को सही जानकारी नहीं दे पाते, तो आप पर 60% पेनल्टी टैक्स (Penalty Tax) लगाया जा सकता है, और साथ ही 18% प्रोसेसिंग फीस (Processing Fee) भी लगाई जाती है। इस तरह से 10 लाख रुपये के ऊपर का 78% पैसा सरकार के खजाने में चला जाता है। कोरोना महामारी से पहले, यह पेनल्टी 99% तक थी।”

यह भी देखें शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को पीछे छोड़ MS Dhoni बने सबसे अमीर, इतने करोड़ है कुल संपत्ति

शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को पीछे छोड़ MS Dhoni बने सबसे अमीर, इतने करोड़ है कुल संपत्ति

करंट अकाउंट में बड़े ट्रांजेक्शन पर नजर

व्यापारी अक्सर अपने लेन-देन करंट अकाउंट (Current Account) से करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के अकाउंट में अधिक पैसा लिया और दिया जा सकता है। हालांकि, यदि करंट अकाउंट से 50 लाख रुपये या उससे अधिक का ट्रांजेक्शन किया जाता है और उसकी सही जानकारी आयकर विभाग को नहीं दी जाती, तो उस पर भी पेनल्टी लग सकती है। अनिल अग्रवाल कहते हैं, “यदि आप किसी अकाउंट से 20 लाख रुपये से अधिक का डिपॉजिट (Deposit) या विदड्रॉल (Withdrawal) करते हैं, तो बैंक 1% का टीडीएस (TDS) काट लेता है।”

आयकर विभाग का नियंत्रण

इसके अलावा, बैंक के अलावा रजिस्ट्री ऑफिस (Registry Office) भी बड़े पैसों के लेन-देन की जानकारी आयकर विभाग को भेजता है। सरकार के इन कड़े नियमों के कारण ब्लैक मनी (Black Money) में कमी आई है, और देश में वित्तीय लेन-देन पर सरकार की निगरानी भी बढ़ी है। इसलिए, अगर आप बड़े लेन-देन कर रहे हैं, तो इन नियमों को समझना और उनका पालन करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।

(FAQs)

  1. क्या सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपये से अधिक का लेन-देन करने पर पेनल्टी लग सकती है?
    हां, यदि आपने 10 लाख रुपये से अधिक का लेन-देन किया है और उसका स्रोत स्पष्ट नहीं किया है, तो 60% पेनल्टी टैक्स और 18% प्रोसेसिंग फीस लग सकती है।
  2. क्या करंट अकाउंट में बड़े लेन-देन पर भी पेनल्टी लगती है?
    हां, यदि करंट अकाउंट से 50 लाख रुपये या उससे अधिक का लेन-देन किया जाता है और उसका सही विवरण आयकर विभाग को नहीं दिया जाता, तो पेनल्टी लग सकती है।
  3. बैंक से 20 लाख रुपये से अधिक का लेन-देन करने पर क्या टैक्स कटता है?
    यदि आप 20 लाख रुपये से अधिक का डिपॉजिट या विदड्रॉल करते हैं, तो बैंक 1% टीडीएस काट सकता है।

यह भी देखें Garena Free Fire MAX के 10 दिसंबर 2024 के नए Redeem Codes के साथ मुफ्त में पाएं ये खास इनाम

Garena Free Fire MAX के 10 दिसंबर 2024 के नए Redeem Codes के साथ मुफ्त में पाएं ये खास इनाम

Leave a Comment